नाबालिक द्वारा मॉडिफाइड बुलेट साइलेंस लगाकर द्वारा वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई

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नाबालिक द्वारा मॉडिफाइड बुलेट साइलेंस लगाकर द्वारा वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई*
माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया 14 हजार रुपए का अर्थदंड
दिनांक: 27/02/2026 कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़के को मॉडिफाइड साइलेंसर ल लगे बुलेट वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाते हुए पकड़ा गया। जांच करने पर यह पाया गया कि संबंधित वाहन बिना बीमा एवं बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलाया जा रहा था, जो यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मामले में यातायात पुलिस द्वारा इस्तगासा तैयार कर
इस प्रकरण में नाबालिग के अभिभावक को माननीय न्यायालय द्वारा ₹9000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं विधि से संघर्षरत नाबालिक बालक को माननीय किशोर न्यायालय द्वारा ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाना गैरकानूनी है और इससे आम जनता को अनावश्यक शोर एवं परेशानी होती है। साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने जैसा गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में आगे भी बिना किसी रियायत के कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आम नागरिकों से अपील है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, अपने वाहनों के सभी दस्तावेज पूर्ण रखें और किसी भी प्रकार का गैरकानूनी संशोधन न कराएं। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कबीरधाम पुलिस

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