कबीरधाम: परीक्षाओं के चलते लाउडस्पीकर पर लगा बैन, बिना अनुमति बजाने पर होगी कार्रवाई

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कबीरधाम: परीक्षाओं के चलते लाउडस्पीकर पर लगा बैन, बिना अनुमति बजाने पर होगी कार्रवाई
कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने छात्र-छात्राओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे जिले में बिना अनुमति लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
मुख्य बिंदु:
  • उद्देश्य: बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई में बाधा को रोकना।
  • कानूनी आधार: यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) एवं धारा 18 के तहत जारी किया गया है।
  • सख्ती: बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में शांत और अनुकूल माहौल बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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