पंडरिया ब्लाक अन्तर्गत महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध शपथ दिलाने पर गिरी गाज

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 पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मिलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाये जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (सीईओ) कबीरधाम श्री अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें सचिव द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतना पाया गया। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया द्वारा प्रथम दृष्टियां सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।जिस पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित करते हुए जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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