श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, 4 सितंबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें
नवा रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत इस दिन राज्यभर में मदिरा की बिक्री, परोसने और भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
शुष्क दिवस के दौरान केवल शराब की दुकानों पर ही प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा, बल्कि रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसरों में भी मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में संचालित भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी माध्यम से प्रतिबंधित रूप से मदिरा की बिक्री या परोसने का कार्य न हो।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान अवैध रूप से मदिरा का भंडारण, बिक्री अथवा बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शासन की ओर से सभी जिला आबकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों और उड़नदस्तों को विशेष रूप से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शराब दुकानों और संभावित अवैध बिक्री के स्थानों पर निगरानी रखने तथा शासन के आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक पर्व है, जिसे प्रदेशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में शासन द्वारा 4 सितंबर को शुष्क दिवस घोषित किए जाने से जन्माष्टमी के दिन प्रदेश में मदिरा की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने लोगों से भी शासन के निर्देशों का पालन करने और शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की है।