थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोलमी में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

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थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोलमी में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
आबकारी वृत्त पंडरिया की की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाहीकबीरधाम  अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत् जिला आबकारी अधिकारी श्री अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के धारण/ विक्रय के विरूद्ध 09 सितम्बर को वृत्त पंडरिया में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुकदूर अंतर्गत ग्राम पोलमी में रायसिंह धुर्वे के द्वारा कच्ची महुआ शराब का निर्माण एवम विक्रय किया जा रहा है । उक्त सूचना पर संदेही व्यक्ति रायसिंह धुर्वे पिता सोनसिंह धुर्वे के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 15 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 40 किलोग्राम शराब निर्माण योग्य महुआ लाहन एवं शराब निर्माण में प्रयुक्त पात्र बरामद किया गया।
महुआ लाहन क्षययोग्य होने के कारण मौके पर नष्ट किया गया एवं मदिरा को जप्त किया गया एवं उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, च, 34(2), 59(क) के तहत गैर जमानती प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
आबकारी वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक गीता साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक जगदीश सिंह उईके, आबकारी आरक्षक इम्तियाज खान, कमल मेश्राम का विशेष योगदान रहा

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