सी.एच.सी. कुकदूर में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से गाली-गलौज, धमकी एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को पहुंचाया गया सलाखों के भीतर।
आरोपी के विरुद्ध थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 60/2026 में धारा 296, 351(2), 132, 221 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम की धारा 3(2) के तहत की गई कार्यवाही।*
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा के नेतृत्व में थाना कुकदूर पुलिस द्वारा शासकीय कर्तव्य में व्यवधान उत्पन्न करने तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकदूर में चिकित्सा अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी, झूमाझपटी एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 13.09.2026 की रात्रि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकदूर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिन्द्राम ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान ग्राम रोखनी निवासी एक महिला मरीज को जहर सेवन के उपचार हेतु अस्पताल लाया गया। चिकित्सक द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा था। उपचार में मरीज के सहयोग नहीं करने की स्थिति में उसकी स्वास्थ्यगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया रेफर किया गया।
इसी दौरान रात्रि करीब 11:20 बजे ग्राम छींदीडीह निवासी गिरानी धुर्वे अस्पताल पहुंचा और मरीज के उपचार को लेकर चिकित्सक से विवाद करने लगा। आरोपी ने चिकित्सक के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा झूमाझपटी एवं धक्का-मुक्की कर उनके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। घटना के संबंध में चिकित्सक द्वारा थाना कुकदूर में लिखित शिकायत दी गई।
शिकायत प्राप्त होते ही थाना कुकदूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस द्वारा प्रार्थी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गिरानी धुर्वे पिता करणसिंह धुर्वे, उम्र 40 वर्ष, निवासी जंगल खाम्ही, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम के विरुद्ध अपराध घटित करना प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) जोड़ी गई।
इस संबंध में थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 60/2026, धारा 296, 351(2), 132, 221 भारतीय न्याय संहिता एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 06.10.2026 को विधिवत गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना टीम का सराहनीय भूमिका रही।
कबीरधाम पुलिस द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने, कानून-व्यवस्था प्रभावित करने तथा ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।